अपील की प्रक्रिया

1. यह सीजीसर्ट की नीति है जो आवेदकों को सीजीसर्ट के प्रमाणीकरण निर्णय के खिलाफ औपचारिक अपील के अवसर प्रदान करती है जिनसे वे असहमत हैं। प्रमाणन निर्णय से असंतुष्ट एक आवेदक, सीजीसर्ट को निरीक्षण चेकलिस्ट, गैर अनुपालन की अधिसूचना, प्रमाणन निर्णय की प्रति और निर्णय के खिलाफ साक्ष्य जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में अपील कर सकता है। सीजीसर्ट की अपील समिति इस मामले पर ऑपरेटर द्वारा किए गए प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं और ऑपरेटर के अनुपालन को लागू मानकों के साथ सावधानीपूर्वक जांच करेगी । अर्थात एन.पी.ओ.पी. मानकों के आधार पर अपील समिति द्वारा उद्देश्य और निष्पक्ष तरीके किए गए सभी निर्णय अंतिम होंगे।

2. अपील की स्वीकृति की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपील का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि आवेदक सीजीसर्ट की अपील समिति के फैसलों के खिलाफ एपीईडीए को औपचारिक अपील भी दे सकते हैं।