सूचना पटल

 

 

 

 

 

 

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी का सन्देश

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) 18 सितंबर 2003 को छत्तीसगढ़ पंजीयन अधिनियम, 1973 (वर्ष 1973 का सरल नंबर 44) के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पंजीकृत (पंजीयन संख्या 405) है।  छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संचालित है।

सीजीसर्ट (एनपीओपी/एनएबी/0018) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायित है। सीजीसर्ट कृषि एवं वन्य उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु सेवाएँ प्रदान करती है।