आवेदन प्रक्रिया

I. आवेदन की प्रक्रियाः

1.आवेदक पहले सीजीसर्ट को ई-मेल/डाक पत्र के माध्यम से सीधे सम्पर्क करेगा और प्रमाणीकरण के आवश्यक स्कोप के लिए आवेदन पत्र के लिए अनुरोध करेगा।

2.सीजीसर्ट अनुरोध प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को अनुरोधित आवेदन पत्र भेजेगा/प्रदान करेगा। आवेदन पत्र में प्रमाणीकरण, वार्षिक योजना प्रारूप और पिछले तीन वर्षों के इतिहास प्रारूप के दायरे के लिए आवेदन शामिल होगा ।

3. आवेदक को आवेदन के अवधि के तीन महीने के भीतर अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। सीजीसर्ट आवेदन पत्र की प्राप्ति को स्वीकार करेगा। स्क्रीनिंग के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन अपूर्ण है, तो आवेदक से अनुरोध किया जाएगा कि वह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करे।

4. आवेदन प्राप्त होने के बाद, सीजीसर्ट कार्यालय द्वारा विभाग आवेदन की पूर्णता को स्क्रीनिंग और जांच करेगा।

5. यदि आवेदन उचित पाया जाता है, तो सीजीसर्ट ऑपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप में एक पंजीकरण संख्या प्रदान करेगा तथा अनुमानित प्रमाणीकरण का शुल्क विवरण और सीजीसर्ट और ऑपरेटर के बीच एक अनुबंध हेतू प्रारूप ऑपरेटर को भेजा जाएगा।

6. आवेदक को सीजीसर्ट को हस्ताक्षरित अनुबंध के 30 दिनों के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीजीसर्ट, रायपुर के पक्ष में नकद या डिमांड ड्राफ्ट में प्रमाणन शुल्क का 100 प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें वे एनपीओपी मानकों का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं, इस हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध 30 दिवस के भीतर सीजीसर्ट कार्यालय में जमा करना होगा तथा निरीक्षण हेतू सीजीसर्ट को अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगें।

II. अतिरिक्त यात्राओं के लिए निरीक्षण शुल्क:

यदि अतिरिक्त निरीक्षण यात्रा आवश्यक हो तो जो कि आवेदक द्वारा घोषित निरीक्षण के समय पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं किये जाने के कारण आवश्यक है या सशर्त आवश्यक है तो आवेदक को उक्त निरीक्षण के लिये शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा ।

 

III. अधोषित निरीक्षण यात्रा शुल्कः

सीजीसर्ट और एनपीओपी मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए अघोषित निरीक्षण यात्राओं के लिए आवेदकों को कोई शुल्क देय नहीं है। हालांकि ऑपरेटर को निरीक्षण के दौरान निरीक्षकों के लिए ठहरने और आवास की व्यवस्था करना होगा।

 

IV. शुल्क की वापसीः

1.  पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

2. यदि कोई आवेदक निरीक्षण के प्रस्तावित दिनांक के पंद्रह दिनों से पहले प्रमाणन के लिए अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो आवेदक को 10 प्रतिशत राशि का कटौती करने के बाद जमा शुल्क वापस किया जाएगा।

3. अगर आवेदक पंद्रह दिनों से कम समय से पहले प्रमाणन के आवेदन को वापस ले लेता है और निरीक्षण की प्रस्तावित तारीख के तीन दिन के भीतर उसे जमा शुल्क की 25 प्रतिशत राशि का कटौती करने के बाद शेष राशि को वापस कर दिया जाएगा।